डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले मामले में भी न्यायालय से याकूब को मिली जमानत
मेरठ जिले में खरखौदा के अलीपुर में याकूब कुरैशी की अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से बरामद पांच करोड़ रुपये कीमत के मीट से लिए गए 98 नमूनों में से 53 पास होने पर कोर्ट ने रिलीज करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मीट रिलीज करना शुरू कर दिया है। 19 नमूनों का मीट रिलीज कर दिया है। अन्य नमूनों की मीट मंगलवार को रिलीज किया जाएगा।
पांच करोड़ कीमत का है मीट
हालांकि, इस मीट को याकूब कुरैशी का परिवार बेच नहीं सकता है, क्योंकि फूड लाइसेंस नहीं है। ऐसे में याकूब परिवार किसी अन्य के लाइसेंस पर उक्त मीट को बेचने की कवायद में जुटा है। अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड से मीट के 98 नमूने भरे गए थे, जिनमें से 53 नमूनों का रिजल्ट सही पाया गया। सात नमूने असुरक्षित मिले। 38 नमूनों में लैब ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इनमें संशय बरकरार है। ऐसे में अदालत ने एक्सपर्ट की रायशुमारी के बाद निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे। माना जा रहा है कि 38 नमूनों की दोबारा से जांच हो सकती है। उक्त रिलीज मीट के पास 53 नमूने वाला मीट ही बेचा जा सकता है।
19 नमूनों का मीट बेचने के लिए रिलीज कर दिया
सीओ रुपाली राय ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री के अंदर से 19 नमूनों का मीट बेचने के लिए रिलीज कर दिया है। गत वर्ष 31 मार्च को याकूब की अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर से पांच करोड़ रुपये कीमत का मीट बरामद करने के बाद सील कर दिया था। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला से 98 नमूनों की जांच रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। 38 नमूनों की रिपोर्ट में संशय होने की वजह से फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि अदालत में दिए गए साक्ष्यों के मुताबिक, सात मार्च 2023 को उक्त मीट एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद न्यायालय के आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।