होली और अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से जारी की गयी गाईडलाइन —
- यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को जारी किये निर्देश।
- किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्क्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नही करे सकेंगे प्रतिभाग।
- 10 साल कम उम्र के बच्चे भी नही ले सकेंगे कार्यक्रम में हिस्सा।
-पाजिटीव केस से जुड़े कान्टेक्ट वालों की 48 घँटे के अँदर की जायेगी ट्रेसिंग।
- जिन प्रदेशों में कोविड के केस ज्यादा है वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करवायी जायेगी।
- अन्य शिक्षण संस्थान मेडिकल और नर्सिग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक के होली के अवकाश घोषित करेंगे लेकिन जहां परिक्षाएँ चल रही है वो समपन्न करवायेगी जायेगी।
-सार्जनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इक्कट्ठें न होने देना पुलिस की जिम्मेदारी होगी।