अंबानी घराने पर 25 करोड़ का सेबी ने ठोंका जुर्माना

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, शॉर्ट में कहें तो SEBI ने अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका दिया है. SEBI ने 20 साल पुराने मामले में अंबानी परिवार पर कुल 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उसमें अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी औऱ मां कोकिला अंबानी भी शामिल हैं. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।

जनवरी, 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड(RIL) के प्रमोटर्स ने कंपनी में 6.83 प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण किया था. यह अधिग्रहण सन् 1994 में जारी हुए ‘वारंट’ को परिवर्तित करके किया गया था.अब ये वारंट क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार-इक्विटी वारंट एक ऐसा साधन है, जो इसके धारकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर, किसी कंपनी के स्टाॅक को पूर्व-निर्धारित दाम पर खरीदने का अधिकार देता है. ऐसे में मौका देखते ही ये वारंटधारक इन्ही वारंट्स का उपयोग करके उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेते हैं. वही इस केस में भी हुआ. लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. यह अधिग्रहण SEBI द्वारा निर्धारित 5% की सीमा से अधिक था।
SAST रेगुलेशंस यानी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स के अनुसार इस स्थिति में प्रमोटर्स को जनवरी 2000 में इस शेयर अधिग्रहण की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी थी. जिसे ओपन ऑफर कहते हैं. इन प्रमोटर्स ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की और इस हिसाब से उन्होंने अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन किया.

अधिनियम की धारा 15H के अनुसार अधिग्रहण नियमों के उल्लंघन के लिए 25 करोड़ या इन नियमों के उल्लंघन करने से मिले मुनाफे का तीन गुना पैसा, इनमें से जो भी ज्यादा हो, जुर्माने के रूप में लगाया जा सकता है. SEBI ने 85 पेज के अपने आदेश में कहा की रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स इस शेयर अधिग्रहण के बारे में सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहे. ऐसा करके उन्होंने शेयरधारकों को उनके अधिकारों से वंचित किया है. इसके लिए SEBI ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है जो कि अंबानी परिवार और कुछ अन्य लोगों द्वारा मिलकर भरा जाएगा।

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