देश के सौ से ज्यादा जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, केंद्र सरकार ने राज्‍यों को जारी किए दिशा-निर्देश

नई दिल्‍ली: देश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्‍यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को निर्देश देते हुए केंद्र ने कहा है कि कोविड प्रबंधन और नियंत्रण के उपाय को सख्ती से अमल में लाएं नहीं तो मौजूद संसाधन बढ़ते मामलों के बीच नाकाफी साबित होंगे।



केंद्र सरकार ने कहा कि महीने भर को ध्यान में रखकर क्लीनिकल मैनेजमेंट (अस्पताल/इलाज) को लेकर ज़रूरी कदम उठाए जाएं।

उन राज्यों को निर्देश जिनके ज़िले में:
Test Positivity : हफ्ते भर से 10% या उससे ज़्यादा हो
Bed Occupancy : ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू बेड 60% से ज्यादा भर चुके हों।

ऐसी हालत में स्थानीय रोकथाम के उपाय:
14 दिनों तक लोगों को मिलने जुलने/जुटने/समारोह में शामिल होने को लेकर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं।
ये प्रतिबंध कोरोना के मामलों को लेकर जहां क्लस्टर बन रहे हों (शहर, ज़िला,हेडक्वार्टर, म्युनिसिपल वार्ड, पंचायत) वहां प्रभावी तौर पर लागू करें।

राज्य सरकार इसपर निर्णय ले ऐसी जगहों को लेकर रणनीति:
I. CAB (Covid Appropriate Behaviour) कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाना सुनिश्चित करें और कोई ऐसा समारोह जहां काफी संख्या में लोग जुटे इसको रोका जाए।
Ii. कंटेनमेंट जोन की एक बाउंड्री तय की जाए और यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेगुलेटेड मूवमेंट हो।
Iii. प्रभावित आबादी और इलाके के हिसाब से अगर जरूरत है तो बड़े कंटेनमेंट जोन बनाये जा सकते हैं।

A. Containment :
I. नाईट कर्फ्यू
Ii. लोगों के मिलने जुलने/इक्कठा होने पर प्रतिबंध ( सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक आदि समारोह पर रोक)
Iii. शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्या तय की जाए।
Iv. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान बंद किए जाएं
V. एसेंशियल सर्विसेज को छूट हो
Vi. पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलवे, मेट्रो, बस, कैब) 50% की क्षमता पर चलें। वहीं, अंतर राज्यीय और राज्य के भीतर एसेंशियल गुड्स को ढोने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं।
Vii. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ दफ्तर को चलने की इजाजत दी जाए। यहां अगर किसी को फ्लू की तरह के लक्षण हों तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) किए जाएं।
Viii. कंटेनमेंट एरिया को लेकर राज्य निर्णय लें, पहले से इसकी घोषणा की जाए और ये 14 दिनों तक के लिए लिया जाए।

B. Testing And Surveillance :
I. पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग की जाए और टीम बनाकर घर घर मामले को तलाशा जाए।
Ii. ILI (Inflenza Like Illness) और SARI (Severe Acute Respiratory Illness) का RAT और जो सिंपटोमेटिक नेगेटिव आएं उनका RTPCR किया जाए।

C. Clinical Management :
I. अगले एक महीने को ध्यान में रखते हुए अस्पताल, बेड्स, एंबुलेंस का इंतज़ाम करें। क्वांटाइन फैसिलिटी को भी रिएक्टिवेट करें।
Ii. होम आइसोलेशन वालों की रोजाना मॉनिटरिंग हो।
Iii. इन्वेस्टिगेटिव ड्रग (रेमडिसिवर, तोसिलीजुमाब) का प्रयोग क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत हो।

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