जमानत मिलने के 11 दिन बाद भी लालू की नहीं हुई रिहाई, वकीलों के कोर्ट में आने पर लगाई रोक
पटना: राष्ट्रीय जनता पार्टी (राजद) चीफ और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में 17 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी. किन्तु 11 दिन बाद भी लालू की रिहाई नहीं हो सकी है. अभी भी वे न्यायिक हिरासत में ही हैं और AIIMS में उनका उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि इस वक़्त झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों के कोर्ट में आने पर रोक लगा रखी है, इस वजह से लालू की रिहाई में भी देरी हो रही है.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने ये निर्णय ले रखा है. बताया जा रहा है कि अब 3 मई को ही झारखंड स्टेट बार काउंसिल में वकील आने वाले हैं, ऐसे में तभी लालू की रिहाई भी संभव बताई जा रही है. उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू की जमानत पर फैसला सुनाया था. उस फैसले के बाद ही लालू के वकील देवर्षि मंडल की ओर से बताया गया था कि वे 19 अप्रैल को रांची स्पेशल CBI अदालत के माध्यम से आरजेडी प्रमुख लालू यादव की रिहाई करवा देंगे.
किन्तु इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, 18 अप्रैल को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की एक बैठक हुई और वहां पर ये फैसला ले लिया गया कि अभी के लिए कोई भी वकील कोर्ट नहीं आएगा. इसके बाद 25 अप्रैल को भी उन बंदिशों को 2 मई तक बढ़ा दिया गया.