PFRDA ने किए कुछ बदलाव, पेंशन खाताधारक भूलकर भी न करें ये काम
नई दिल्ली, PFRDA और National Pension Trust के अलग होने की खबरों के बीच इसके खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर है। PFRDA ने खाते के रखरखाव (Exits and Withdrawals under the National Pension System) को लेकर कुछ बदलाव किए हैं, जिनसे खाते से पैसा निकालना नुकसान करा सकता है।
PFRDA ने Exits and Withdrawals के नियम 6 में बदलाव किया है। इसके तहत अगर कोई खाताधारक Tier I खाते से निकासी करता है तो उसका Tier II खाता खुदबखुद बंद हो जाएगा और उसमें जमा रकम वापस मिल जाएगी। ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि अगर ऐसा होता है तो खाताधारक को खाते का फायदा पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यह योजना 60 साल की उम्र पार होने पर मिलने वाली Pension से जुड़ी है, इसलिए बीच में खाता बंद करने से नुकसान हो सकता है। NPS से Exit से पहले ठीक से सोच लेना ज्यादा बेहतर होगा।
PFRDA ने इसके अलावा एक बदलाव और किया है। वह यह कि केंद्र सरकार की National Pension Scheme Tier II Tax saving scheme 2020 के तहत अगर Tier II खाता खुलता है तो उसे मैच्योरिटी के बाद ही बंद किया जा सकेगा। एक और चेंज यह है कि अगर खाताधारक 60 साल का हो गया है और नियम 7 के तहत उसने 1 महीना पहले NPS खाता बंद करने की Withdrawal Applcation नहीं दी है तो उसके खाते में जमा रकम Monetize कर दी जाएगी और उसे निदेशों के हिसाब से जमा रखा जाएगा।
क्या है NPS
National Pension system में दो तरह से खाते खुलते हैं। Tier I अकाउंट पेंशन अकाउंट है, वहीं, Tier II अकाउंट स्वैच्छिक सेविंग अकाउंट है। जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का Tier I अकाउंट है, वे Tier II अकाउंट भी खोल सकते हैं। Tier II अकाउंट प्राइवेट सेक्टर, कारोबारी और Housewives भी खोल सकती हैं। मोदी सरकार ने National Pension Scheme Tier II Tax saving scheme 2020 के तहत यह खाता खोलने की छूट दी है।
IPO में लगेगा NPS का पैसा
एक खबर यह भी हैं कि पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) को जल्द ही प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) और प्रमुख शेयरों में निवेश करने की इजाजतदी जाएगी। पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बीते दिनों कहा था कि नियामक का लक्ष्य Retirement fund के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। इस समय पीएमएफ इक्विटी घटक को सिर्फ ऐसे शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और जो Futures and option में कारोबार के लायक है।
PFRDA और NPS Trust अलग होंगे
इसके लिए PFRDA और NPS Trust अलग होने वाले हैं। मोदी सरकार जल्द एक बिल लाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अंतिम फैसले के लिए संसद द्वारा पीएफआरडीए कानून में संशोधन का इंतजार है। सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बताया कि अलग होने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन जरूरी है।