अमेरिकी कोर्ट ने बाइडन के कोरोना वैक्सीन जनादेश को लागू करने की दी इजाज़त

वाशिंगटन, एक संघीय अपील अदालत के पैनल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडन के COVID-19 वैक्सीन जनादेश को आगे बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है। इसको विशेष रूप से निजी कर्मचारियों को लेकर देखा जा रहा है। बता दें कि अधिकांश अमेरिकी संघीय कर्मचारी सितंबर में राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा घोषित कोविड -19 वैक्सीन जनादेश से असहमत हैं।

6वें यू.एस. सर्किट कोर्ट आफ अपील्स के पैनल द्वारा 2-1 के फैसले से बाइडन के प्लान को अनुमति दी गई। इसने एक संघीय न्यायाधीश द्वारा एक अलग अदालत में बाइडन की कोविड-19 वैक्सीन जनादेश की योजना पर लगाई गई रोक के फैसले को भी उलट दिया है।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना संक्रमण के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए एलान किया था कि जिन कंपनियों में 100 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे, वहां साप्ताहिक टेस्टिंग और वैक्सीन जरूरी होगा। हालांकि, अपील अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी जब टेक्सास के अटार्नी जनरल केन पैक्सटन ने सीधे अदालत में जनादेश को चुनौती दी थी। इसके बाद की सुनवाई के दौरान भी अदालत ने अपने रोक के फैसले को बरकरार रखा था। बता दें कि 4 जनवरी से बाइडन का यह फैसला प्रभावी होना है लेकिन अब आए फैसले के बाद, यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर यह योजना कब लागू की जा सकती है। दक्षिण कैरोलिना के अटार्नी जनरल एलन विल्सन का कहना है कि जनादेश के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

बता दें कि जनादेश को औपचारिक रूप से एक आपातकालीन अस्थायी मानक के रूप में जाना जाता है और इसे श्रम विभाग के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा विकसित किया गया है। आवश्यकताओं के अनुसार, 100 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के कर्मचारियों को 4 जनवरी, 2022 तक पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। समय सीमा के बाद कार्यस्थल में प्रवेश करने के लिए असंबद्ध कर्मचारियों को साप्ताहिक नेगेटिव कोविड -19 परीक्षण प्रस्तुत करना होगा।

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