चुनाव आयुक्तों ने स्वेच्छा से अपने भत्तों और विशेषाधिकारों में कटौती करने का किया फैसला

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने शुक्रवार को स्वेच्छा से अपने भत्तों और विशेषाधिकारों को कम कर दिया।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ नए सीईसी ने आज चुनाव आयोग की उद्घाटन बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सीईसी और ईसी को दिए गए फायदों और विशेषाधिकारों पर चर्चा की, जिसमें संपति भत्ते पर आयकर छूट भी शामिल है।

उन्होंने किसी भी मौजूदा आयकर लाभ का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुना और तदनुसार, प्रस्ताव को विचार के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। उन्होंने प्रति वर्ष केवल एक लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का उपयोग करने के लिए भी चुना, बजाय इसके कि वे पहले के तीन थे।

निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का लेन-देन) अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अनुसार, सीईसी और ईसी वर्तमान में 34,000 रुपये के मासिक संपच्य वजीफे के हकदार हैं, जो गैर-कर योग्य है।

दूसरा, उन्हें अपने, अपने पति या पत्नी और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए प्रति वर्ष तीन एलटीसी की अनुमति है।

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