पंजाब में तीन तलाक का पहला केस दर्ज, पति ने आल्टाे कार नहीं मिलने पर दिया तीन तलाक…
Triple Talaq News: पंजाब में तीन तलाक का पहला केस दर्ज किया गया है। लुधियाना जिले के थाना समराला में आइपीसी की धारा 498ए और द मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन आफ राइट आन मैरिज) एक्ट 2019 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। गांव कुब्बे के रहने वाले यूसुफ ने बताया कि उनकी बेटी के साथ तीन तलाक के नाम पर नाइंसाफी हुई है। इसलिए उन्होंने उसके हक के लिए आवाज उठाकर केस दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। बेटियों में सबसे बड़ी शरीफा की शादी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के रहने वाले गुलजार से करवाई थी।
शादी का मुकलावा (पत्नी को पहली बार मायके से ससुराल लेकर जाने की रस्म) 11 मार्च, 2021 को भेजना था। उन्होंने कहा कि मुकलावे वाले दिन लड़के वालों ने उनसे नई आल्टो कार की मांग रखी। वह इस मांग को पूरा नहीं कर पाए तो लड़के वाले मुकलावा लिए बिना ही वहां से चले गए। बाद में बिचौलिए नूर मोहम्मद के हाथ उर्दू में लिखा तीन तलाक वाला कागज भेज दिया। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वह तीन तलाक को नहीं मानकर कानून का सहारा लेंगे। उसके बाद वह अपनी बेटी शरीफा के साथ केस दर्ज करवाने के लिए नौ महीने तक संघर्ष करते रहे। उन्हें थाने के कई चक्कर लगाने पड़े।
मैं कार नहीं दे पाया तो मेरी बेटी की क्या गलती
यूसुफ का कहना है कि अगर मैं दहेज में कार नहीं दे पाया तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है। तीन तलाक भेजकर उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना सरासर नाइंसाफी है। वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आरोपितों को सजा दिलाएंगे, ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा करने की कोई हिम्मत न करे। वहीं, शरीफा ने आरोप लगाया कि उसे तीन तलाक देने के बाद गुलजार ने अपनी बुआ की बेटी से निकाह कर लिया है।
जांच के बाद दर्ज किया केस
खन्ना के एसएसपी रवि कुमार ने कहा कि मामले की जांच करने के बाद केस दर्ज किया गया है। यह पंजाब का पहला तीन तलाक का केस है। आरोपितों तो जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।