फ्री गिफ्ट लेना पड़ेगा महंगा, 1 जुलाई से देना होगा इतने फीसद टैक्स, जानें….
नई दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स (CBDT) की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से मुफ्त में दिए जाने वाले गिफ्ट पर 10 फीसद टैक्स लगाया जाएगा। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में प्रमोशन के नाम पर इंफ्लूएंसर और डॉक्टर को सीधा पैसा ना देकर महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हालांकि अब मुफ्त के गिफ्ट लेने महंगा पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब सरकार मुफ्त में दिए जाने वाले गिफ्ट को टैक्स के दायरे में रखेगी।
गिफ्ट के रिटर्न पर नहीं लगेगा टैक्स
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स (CBDT) ने फाइनेंस एक्ट 2022 के सेल्स प्रमोशन गाइडलाइन में बदलाव किया है। इस एक्ट में नया टैक्स नियम जोड़ा गया है, जिसमें सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर को मुफ्त के गिफ्ट पर टीडीएस का भुगतान करना अनिवार्य होगा। हालांकि सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि अगर कंपनी दिए जाने वाले गिफ्ट को वापस करती है, तो उन गिफ्ट पर टीडीएस लागू नहीं होगा।
प्रोडक्ट रिव्यू के रिटर्न होगा टैक्स फ्री
सीबीडीटी ने बताया कि कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को गिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ केस में इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल के बाद वापस कर दिया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को सीबीडीटी के 194R एक्ट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट वापस नहीं लिए जाते हैं, तो उसे व्यक्ति की कमाई के हिस्से के रूप में जोड़ा जाएगा। ऐसे में उस व्यक्ति को 10 फीसद टैक्स देना पड़ेगा।
किन पर लगेगा टैक्स
- कार गिफ्ट
- टेलिविजन गिफ्ट
- कंप्यूटर गिफ्ट
- गोल्ड कॉइन गिफ्ट
- मोबाइल फोन गिफ्ट
- विदेश टिकट गिफ्ट
अगर अस्पताल के कर्मचारी और सलाहकार को कंपनी मुफ्त दवा का सैंपल देती है, तो यह टीडीएस के दायरे में आएगा। सीबीडीटी के मुताबिक अगर डॉक्टर या सलाहकार गिफ्ट लेते हैं, तो टैक्स अस्पताल के खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके बाद अस्पताल अपनी कर्मचारियों के वेतन खर्च में टैक्स की कटौती कर सकता है।