इस तारीख से पहले दाखिल करें ITR, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
क्या आप टैक्स भरते हैं? इस सवाल पर बहुत से लोगों का जवाब होता है कि वह टैक्स के दायरे में आते ही नहीं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आपको जीरो आईटीआर (0 ITR) जरूर फाइल करना चाहिए। इसे भरना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद रहता है। वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Form) नोटिफाई कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है.
31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं ITR
आपको ऑफिस से फॉर्म-16 (Form -16) मिल गया है तो जल्दी से जल्दी आईटीआर फाइल कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। इसके बाद आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने पर आपको पेनाल्टी देनी होगी। दूसरा यह कि अंतिम तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स (Taxpayers) के रिटर्न फाइल करने से लोड बढ़ जाता है और ऐसे में दिक्कत होती है।
31 जुलाई के बाद देनी होगी पेनाल्टी
आपको बता दें वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आयकर की धारा 234A और धारा 234F के तहत पेनल्टी देनी होगी। पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इसके अलावा जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 है. जबकि ऐसा बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है.