मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 72 वर्षीय बुजुर्ग को काटे जाने के मामले में कुत्ते के मालिक को तीन महीने की सुनाई सजा
मुंबई के सांताक्रूज में व्यवसायी के पालतू रॉटविलर कुत्ते द्वारा एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को तीन बार काटे जाने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुत्ते के मालिक को तीन महीने की सजा सुनाई है।
अदालत ने सुनाई तीन माह की सजा
दरअसल, व्यवसायी के पालतू रॉटविलर कुत्ते ने 72 वर्षीय बुजुर्ग को तीन बार काट लिया था। कुत्ते के काटे जाने से 72 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रुप से जख्मी हो गया और उसके हाथ और पैर से खून भी निकलने लगा। इसके बाद पीड़ित ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
30 मई 2010 का है मामला
मामला 30 मई 2010 का है, जब व्यापारी और उसका रिश्तेदार सड़क पर एक लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद पर बहस कर रहे थे। इसी दौरान पालतू रॉटविलर कुत्ते ने 72 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। वहीं, अदालत ने कहा कि आरोपी को नस्ल की आक्रामकता के बारे में पता था और दूसरों की सुरक्षा का उचित ध्यान रखना मालिक का कर्तव्य है। अदालत ने साइरस पर्सी होर्मुसजी (44) को पशु के संबंध में लापरवाही बरतने का दोषी पाया और उसे तीन माह की सजा सुनाई है।
अदालत ने क्या कहा
अदालत ने कहा कि सूचना देने वाले की उम्र 72 वर्ष है और इतनी उम्र में मजबूत और आक्रामक कुत्ते ने उस पर हमला किया और तीन बार काटा। जब पीड़ित शख्स एक बुजुर्ग हैं तो ऐसे आक्रामक कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हमला चिंता की बात है। यदि उसकी उचित देखभाल नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से यह जनता के लिए हानिकारक है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है, उदारता अनुचित है।