दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मानहानि के एक मामले में समन किया जारी
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दीवानी मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को समन जारी किया है। उद्धव के अलावा उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत को भी समन जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
शिंदे गुट के नेता की याचिका पर समन
बता दें कि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट के नेता और सांसद राहुल रमेश शेवाले की याचिका पर समन जारी किया है। रमेश शेवाले ने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाया है।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि बीते महीने चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। आयोग ने इस गुट को शिवसेना का चुनाव चिह्न धनुष और तीर जारी करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि शिंदे गुट ने दो हजार करोड़ रुपये में चुनाव चिह्न खरीदा है।
संजय राउत के इसी बयान को लेकर शेवाले ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वरिष्ठ अधिवक्त राजीव नैय्यर शेवाले की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से एक आदेश जारी करने का अनुरोध किया, जिससे कोई अन्य इस तरह के दावे ना कर सके। वहीं, जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि पक्षकारों की प्रतिक्रिया के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा।