अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा के आवेदन शुल्क में इजाफा करते हुए पर्यटकों को बढ़ा झटका दिया
अमेरिका जाने की योजना बनाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है। कुछ गैर आप्रवासी वीजा के ऊपर यह शुल्क बढ़ाया गया है। विदेश विभाग के इस फैसले से भारतीय छात्रों और पर्यटकों को महंगाई का भार झेलना होगा।
30 मई से लागू होंगी नई दरें
अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, गैर आप्रवासी वीजा (NIV) के लिए शुल्क की बढ़ी दरें 30 मई 2023 से लागू होंगी। इन वीजाओं में विजिटर, टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और एक्सचेंज विजिटर वीजा आदि शामिल है। वीजा के आवेदन शुल्क की फीस में श्रेणीबद्ध तरीके से इजाफा किया गया है।
2000 रुपये तक का इजाफा
व्यवसाय या पर्यटक (बी1/बी2 और बीसीसी) वीजा और अन्य गैर-याचिका आधारित एनआईवी जैसे छात्र वीजा के लिए शुल्क 13000 रुपये से बढ़कर लगभग 15000 रुपये हो जाएगा। वर्तमान विनिमय दरों के अनुसार, इन नियमों के लागू होने के बाद भारतीय छात्रों को यूएस वीजा के लिए लगभग 15,140 रुपये का भुगतान करना होगा।
यह होगा श्रेणीबद्ध शुल्क
विभाग ने यह भी बताया कि अस्थायी कर्मियों (एच, एल, ओ, पी, क्यू और आर श्रेणियों) के लिए कुछ याचिका-आधारित गैर-आप्रवासी वीजा पर शुल्क भी 15557 रुपये से बढ़कर 16785 रुपये हो जाएगा। वहीं, व्यापारी, निवेशक और एक विशेष व्यवसाय वाले (ई श्रेणी) आवेदकों के लिए शुल्क 16,785 रुपये से बढ़कर 25,792 जाएगा।
इस नियम से अन्य कांसुलर शुल्क प्रभावित नहीं होते हैं, जिसमें दो साल के निवास के आवश्यक शुल्क की छूट शामिल है।
शुल्क वृद्धि से इन श्रेणियों पर पड़ेगा असर
- बी1: व्यवसाय या घरेलू कर्मचारी
- बी2: पर्यटक
- एच: वर्क वीजा
- एल: इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर वीजा
- ओ: विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या एथलेटिक्स में असाधारण प्राप्त विदेशी नागरिक
- पी: एथलीट, कलाकार, मनोरंजनकर्ता
- प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शन में आए पर्यटक
- आर: धार्मिक कार्यकर्ता
- ई: संधि व्यापारी/संधि निवेशक