बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की जा सकती है सांसदी, 12 साल पुराने मामले में हुई 2 साल की सजा
उत्तर प्रदेश इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में आगरा कोर्ट ने दोषी पाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है।