आयकर रिटर्न: नौकरी के साथ शेयर बाजार से भी हुई है कमाई

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर (ITR) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और टैक्स पेमेंट की जानकारी आयकर विभाग के जरिए सरकार को देते हैं। टैक्सपेयर्स को डेडलाइन के अंदर-अंदर अपना आईटीआर फाइल करना होता है। आम टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न फाइल करने की लास्ट 15 सितंबर है।

आप कल तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर यदि आपने सैलरी के अलावा शेयर बाजार से भी कमाई की है तो आपको कौन-सा फॉर्म चुनना है, आइए बताते हैं।

आपके लिए ये फॉर्म है सही
इंडिविजुअल और हिंदू यूनाइटेड फैमिली (HUF) अपने एंटरप्राइज या व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कमाई के लिए आईटीआर-2 फॉर्म (ITR-2 Form) चुन सकते हैं। नौकरी, घर, कैपिटल गेन्स या अन्य स्रोतों से हुई कमाई वाले व्यक्ति और एनआरआई भी फॉर्म आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर-2 उन सैलरी वाले लोगों द्वारा भी फाइल किया जा सकता है, जिन्होंने शेयरों की खरीदारी-बिक्री से प्रॉफिट या घाटा हासिल किया है।

किसके लिए है ITR-3
व्यक्तियों को किसी कंपनी या व्यवसाय से होने वाली अपनी इनकम का खुलासा करना आवश्यक है। वे सैलरी वाले लोग जो इंट्राडे स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से पैसा कमाते हैं, उन्हें फॉर्म ITR-3 फाइल करना चाहिए।

इंडिविजुअल ITR-3 का इस्तेमाल नौकरी, रियल एस्टेट, कैपिटल गेन्स, कंपनी या ट्रेड (अनुमानित इनकम समेत) और अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई दर्ज करने के लिए कर सकते हैं।

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