डिफाल्टरों पर मेहरबान हुई सरकार; एक साल का बिजली बिल भरो, पिछला सारा माफ

हरियाणा में बिजली डिफाल्टरों को देनदारी चुकाने का बढ़िया मौका मिला है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों (बीपीएल) को जहां केवल एक साल का बिजली बिल चुकाने पर पिछली सारी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी, वहीं दूसरे सामान्य डिफाल्टरों को भी निश्चित यूनिटों का बिल चुकाने पर मुख्यधारा में शामिल कर लिया जाएगा। 31 दिसंबर तक बिजली बिल निपटान योजना का फायदा उठाया जा सकेगा।

योजना के तहत 20 किलोवाट तक के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं और पांच किलोवाट तक के गैरघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वर्ष 2005 से पहले के लंबित बिलों को पहले ही पूरी तरह माफ किया जा चुका। जून 2005 से जून 2018 तक के डिफाल्टर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 40 यूनिट प्रति किलोवाट की दर से बिल भरना होगा। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट प्रति किलोवाट की शर्त रखी गई है। ग्रामीण गैर घरेलू (कमर्शियल) के मामले में उपभोक्ता 75 यूनिट प्रति किलोवाट मासिक और शहरी गैर-घरेलू उपभोक्ता 150 यूनिट प्रति किलोवाट की दर से बिल भरकर डिफाल्टर का दाग धो सकेंगे।

बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं द्वारा उपरोक्त दरों पर केवल पिछले एक साल का बिल भरने पर पिछली पूरी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। बिजली चोरी के मामलों में भी योजना लागू होगी, बशर्ते कि उपभोक्ता जुर्माने की 50 फीसद राशि जमा करा दे। इसके अलावा उसे पूरी समझौता राशि भरनी होगी और कोर्ट केस भी वापस लेना होगा। जो मामले बिल विवादों के चलते किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे इस योजना के तहत कवर नहीं होंगे। हालांकि यदि उपभोक्ता मामला वापस लेता है तो वह योजना का लाभ उठाने का पात्र होगा।

Related Articles

Back to top button