10 साल पुराने चोरी के एक मामले में जेल में बंद कैदी, कैदी ने कैमरे पर मांगी माफी, सुलह के बाद कोर्ट से बरी

10 साल पुराने चोरी के एक मामले में जेल में बंद कैदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से फरियादी से माफी मांगी। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।

कैदी श्रीकिशन निवासी जैतपुरा थाना फतेहगढ़ पर 02-03 जनवरी 2008 की रात को गांव के ही तुलसीराम के 2 बैल चुराने का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित श्रीकिशन को 16 जनवरी 2008 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कि या था।

कोर्ट ने श्रीकिशन को जमानत दे दी थी। लेकिन कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने व न्यायालय में उपस्थित न होने पर श्रीकिशन के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया था। पुलिस ने 18 अक्टूबर 2018 को उसे न्यायालय में पेश किया, कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल गुना भेज दिया था।

जेल में सुनाई व्यथा, तो जिला न्यायाधीश ने दिए निर्देश 

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर के दौरान कैदी श्रीकिशन ने अपने मामले के बारे में बताया था। यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शमनीय होने व मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने मामले का शीघ्र निराकरण कराये जाने के निर्देश दिये।

‘न्याय आपके द्वार के तहत ग्राम न्यायाधिकारी कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने ग्राम बमोरी में ग्राम न्यायालय आयोजित कर फरियादी तुलसीराम और जेल में बंद श्रीकिशन की वीडियो कांफेंसिंग से बात कराई। कैदी श्रीकिशन ने तुलसीराम से माफी मांगी। कोर्ट ने श्रीकिशन को दोषमुक्त करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश जारी कि या।

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