क्या फंसा हुआ है आपके PF का पैसा? तो इस तरह वापस पाएं
नौकरी बदलने के दौरान ज्यादातर लोग एक गलती करते है, जिसकी वजह से उन्हें PF का पैसा निकालने में दिक्कत होता है. नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने पर ज्यादातर लोग अपने पुराने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) नंबर को कंपनी में नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से उनका नया UAN नंबर तैयार हो जाता है. इसकी एक वजह यह है कि उन्हें अपना यूएएन नंबर याद नहीं रहता है या फिर उन्हें सही नियमों की जानकारी नहीं होती है. बता दें, नया नंबर जेनरेट होने के बाद आप ऑनलाइन सिर्फ नई पासबुक ही देख पाएंगे. पुरानी पासबुक की जानकारी आप नहीं देख पाएंगे. इसलिए, अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो एंप्लॉयर को पुराने यूएएन नंबर की जानकारी दें, ताकि वह उसे मर्ज कर सके.
सहयोगी वेबसाइट ज़ीबिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर, गलती से आपका पुराना PF फंड फंस गया है तो इस तरीके से आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मौजूदा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा और EPFO में भी इसकी जानकारी देनी होगी. EPFO को यहां uanepf@epfindia.gov.in पर मेल के जरिए सूचित कर सकते हैं. यहां पुराना और नया दोनों यूएएन नंबर भरकर मेल करना होगा. इसके बाद EPFO आपके दोनों यूएएन नंबर को क्रॉस वैरीफाई करेगा. वैरिफाई करने के बाद पुराने वाला यूएएन नंबर EPFO की तरफ से ब्लॉक हो जाएगा. इसके बाद आप अपने पुराने वाले खाते में जमा राशि को नए वाले ते में जमा कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ये है दूसरा तरीका
इसका एक तरीका और भी है. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि आपका पीएफ खाता और यूएन आपस में लिंक हो. इतना होने के बाद आपको EPFO के पोर्टल पर एम्प्लॉई वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा. यहां पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, यूएएन नंबर और कंपनी की आईडी भरनी होगी. फिर मोबाइल नंबर पर आए वन टाइम पासवर्ड को दिए एक कॉलम में भरना होगा. इसके बाद यहां पर एक नए पेज पर क्लिक करने का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद दिए गए कॉलम में पुराने जो भी ईपीएफ है उनकी डिटेल भरनी होगी.
1. सबसे पहले EPFO पोर्टल से आपको पुराने पीएफ खाते को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर क्लेम करना होगा.
2. ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद EPFO आपके ट्रांसफर क्लेम को वेरिफाई करेगा. आपको दोनों UAN को लिंक करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा.
3. ट्रांसफर प्रोसेस होने के बाद EPFO आपके पिछले UAN को ब्लॉक कर देगा. डिएक्टिवेट किए गए UAN का इस्तेमाल इसके बाद नहीं हो सकेगा.
4. UAN खाते का मर्ज करने की प्रक्रिया ऑटोमैटिकली पूरी हो जाएगी. जरूरी नहीं इसके लिए एम्प्लॉई ने रिक्वेस्ट की हो.
5. एक बार जब EPFO आपके नए UAN को वैरिफाई कर लेगा तो उसे आपके पीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा.
6. EPFO इस संबंध में एम्प्लॉई को SMS के जरिए अलर्ट करेगा कि पुराने UAN को डिएक्टिवेट कर दिया गया है. इसके बाद नए UAN को एक्टिवेट किया जा सकता है.
इन 5 स्टेप्स से जेनरेट करें अपना UAN
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) की सर्विस के तहत कोई भी व्यक्ति कुछ स्टेप को फॉलो कर आसानी से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑनलाइन जेनरेट कर सकता है.
इस स्टेप को फॉलो करें
1. लिंक को ओपन कर यूएएन अलॉटमेंट पर क्लिक करें.
2. क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन सामने आएगी उसमें आपको अपना आधार नंबर एंटर कर जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
3. ओटीपी एंटर करने और डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन पर सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा. आगे की प्रोसेसिंग के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है.
4. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार से संबंधित जो भी डिटेल फीड है वह स्क्रीन पर दिखाई देगी. उदाहरण के लिए आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि. अब आप इस डाटा को वैरीफाई कर स्क्रीन पर मांगी गई दूसरी डिटेल दे सकते हैं.
5. इसके बाद कैप्चा एंटर करने और डिस्क्लेमर एक्पेप्ट करने के बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आसानी से जेनरेट कर सकते हैं.