PAN पर है गलत जानकारी तो घर बैठे ऐसे ठीक कराएं, 31 मार्च तक आधार लिंकिंग भी जरूरी

 पैन कार्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है. अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो पैन कार्ड के बिना यह संभव नहीं है. पैन कार्ड पर आपका नाम और पैन नंबर दिया गया होता है. अब पैन को आधार से लिंक कराना भी जरूरी कर दिया गया है. अगर आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि पैन और आधार पर आपके बारे में सभी जानकारी सही हो. अगर आपके पैन कार्ड में गलत जानकारी है तो आप इस तरीके से घर बैठे ही इसे ठीक करा सकते हैं. 

पैन कार्ड पर सही जानकारी नहीं होने पर आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद यह जानकारी न हो कि पैन कार्ड या आईटीआर फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है. पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे अपडेट किया जा सकता है.

ये हैं कुछ आसान स्टेप्स

1. दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं.

2. इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.

3. अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है.

4. इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा. जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.

जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड (PAN) से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च के पास आने के बाद भी अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है. इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था. शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तय किया है.

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