राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली और बिहार में आपराधिक मुकदमे दर्ज,
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 500 के तहत उन्होंने आज पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में केस दर्ज कराया है। इस मुकदमे में आरोप सही पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज
राहुल गांधी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं, उनके खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी जोगिंद तूली नामक शख्स ने भी आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड संहिता के 124A के तहत राहुल गांधी पर पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है।