PACL में फंसे पैसे वापस पाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, जाने पूरी खबर

अगर पीएसीएल कंपनी में आपके पैसे भी फंसे हुए हैं तो उसके रिफंड का दावा आप 30 अप्रैल तक ही कर सकते हैं। कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर पीएसीएल ने निवेशकों से अवैध तरीके से लगभग 60,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी पीएसीएल की प्रॉपर्टीज बेचकर निवेशकों के फंसे पैसे वापस करने का काम कर रही है। अगर आपके भी पैसे PACL में फंसे हैं तो ऑनलाइन रिफंड का दावा करने से पहले यह जान लीजिए कि आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

ऑनलाइन क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • पीएसीएल के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका नाम
  • दावे की राशि
  • पैन कार्ड के अनुसार नाम
  • पैन नंबर
  • बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड

रिफंड का ऑनलाइन दावा करने के लिए ये दस्तावेज करने होंगे अपलोड:-

  • पैन कार्ड की कॉपी
  • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • कैंसल्ड चेक जिस पर आपका नाम छपा हो या sebipaclrefund.co.in पर उपलब्ध फॉर्मेट के अनुसार बैंक के लेटर हेड पर बैंकर्स सर्टिफिकेट
  • पीएसीएल के सर्टिफिकेट और रसीदों की कॉपी

डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्मेट में करने होंगे अपलोड: पीएसीएल के रिफंड का दावा अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो यह जान लीजिए कि आपको सभी जरूरी दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इसके भी कुछ मानदंड हैं जैसे ये दस्तावेज कलर नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट ही होने चाहिए। आपके पास अगर सभी दस्तावेज न भी हों तो आप उपलब्ध दस्तावेज अपलोड कर लॉग-आउट कर लीजिए। बाद में लॉग-इन कर आप बाकी बची प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। क्लेेम सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी। मतलब, आपका आवेदन पूरा हो गया।

बिना PAN कार्ड के नहीं किया जा सकता क्लेम: एक बात समझ लीजिए कि आप बिना पैन कार्ड के पीएसीएल रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप जल्दी से जल्द इसे बनवा लें। ज्यादा जानकारी के लिए आप सेबी के हेल्पलाइन नंबर 022-61216966 पर कॉल कर सकते हैं।

Related Articles

Back to top button