CBI का खुलासा- ब्रजेश ठाकुर और साथियों ने की 11 लड़कियों की हत्या, मिली हड्डियों की पोटली
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके साथियों ने मिलकर कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या की थी और एक श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है.
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके साथियों ने मिलकर कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या की थी और एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली’ बरामद हुई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
सीबीआई ने देश की शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जिनकी कथित रूप से ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों ने हत्या कर दी थी. सीबीआई ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है.
तेजस्वी ने साधा निशाना
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने आज शनिवार को ताबड़तोड़ 4 ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार आ रहे हैं, लेकिन इस घिनौने कुकृत्य पर उनकी जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि उनके मित्र नीतीश कुमार और बीजेपी के कई मंत्री इस बलात्कार कांड में संलिप्त है. सीबीआई के अंतरिम निदेशक को इन बलात्कारियों को बचाने के लिए ही सजा मिली थीT
ज्ञानी,ध्यानी प्रवचनकर्ता PM @narendramodi जी आज फिर बिहार आ रहे है लेकिन इस घिनौने कुकृत्य पर उनकी ज़ुबान नहीं खुलेगी क्योंकि उनके मित्र नीतीश कुमार और BJP के कई मंत्री इस जनबलात्कार कांड में संलिप्त है। CBI के अंतरिम निदेशक को इन बलात्कारियों को बचाने के लिए ही सजा मिली थी।
उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा कि नीतीश कुमार में शर्म बची है तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड में साक्ष्य मिलने के बाद तो अब माफी मांग लेनी चाहिए. नीतीश कुमार ब्रजेश ठाकुर के मुजफ्फरपुर घर क्या करने जाते थे? उन्होंने उस दरिंदे पर FIR क्यों नहीं की? बाद मे की तो पॉक्सो एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई?
TISS रिपोर्ट के बाद मुद्दा उछला
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उछला था. राजनीतिक दबाव और विरोध के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और जांच के दौरान सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
सीबीआई ने कहा, ‘जांच के दौरान, जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान द्वारा दर्ज पीड़ितों के बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जिनकी आरोपी कथित रूप से ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने हत्या कर दी थी.’ सीबीआई ने एक आवेदन पर हलफनामा दायर करते हुए कहा, ‘गुड्डू पटेल नाम के एक आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासे वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी की निशानदेही पर श्मशान घाट में एक खास स्थान की खुदाई की गई और मौके से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है.’
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की. इस पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगी और वह चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब दायर करेगी. पीठ ने संक्षिप्त दलीलों के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की.