‘चौकीदार चोर है’ कहने पर राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांगी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए ‘चौकीदार चोर है’ का बयान दिया था. इस मामले में अवमानना की कार्रवाई झेल रहे कांग्रेस अध्यक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है.
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ कहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि गलती से पार्टी का राजनीतिक नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिला कर उन्होंने यह बयान दे दिया था.
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए सिर्फ खेद जताया था. इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होने वाली है.
दरअसल, 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में कुछ कागजों को कोर्ट में रखे जाने पर एटॉर्नी जनरल के विरोध को खारिज किया था. लेकिन राहुल ने बयान दिया कि कोर्ट ने चौकीदार नरेंद्र मोदी को चोर कहा है. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसे अवमानना बताते हुए याचिका दायर की.
उन्होंने कहा कि राहुल ने कोर्ट के आदेश को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की. इस तरह की हरकत न्यायिक प्रक्रिया में दखल है. जिसे अदालत ने मंजूर किया और अब इस मामले में राहुल को अदालत का सामना करना पड़ रहा है.
मंगलवार को एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर पीएम मोदी पर फिर हमला किया. उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ और मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में 30 हज़ार करोड़ डाले हैं. राहुल राफेल को लेकर लगातार मोदी पर हमलावर हैं और उन्हें चौकीदार चोर है कहकर पुकारा.