राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 70 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक कानून तैयार किया जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे डेढ़ साल की सजा और एक लाख का जुर्माना भरना होगा। या फिर उसे जेल और जुर्माना दोनों का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कानून में शर्तें क्या-क्या होंगी।
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