सड़क पर चलें संभलकर, एक सितंबर से लागू हो रहे नए ट्रैफिक नियम
अगर वाहनों के कागजात पूरे लेकर नहीं चलते हैं। बेखौफ होकर फर्राटा भरने का शौक है। हेलमेट लगाना बोझ समझते है, कार में सीट बेल्ट लगाना शान के खिलाफ है, गलत साइड से गाड़ी घुमाना पैशन है तो…ऐसी आदतों में बदलाव कर लें। इसलिए, क्योंकि एक सितंबर से सड़क पर बेपरवाही से चलने का जुर्म भारी पड़ेगा। मामूली लापरवाही पर भी चालक को मोटा जुर्माना अदा करना होगा।
अभी तक जिन तमाम नियमों को तोडऩे पर सौ रुपये जुर्माना राशि देकर पीछा छूट जाता था, उसके लिए 10 से 20 हजार रुपये तक भुगतना पड़ सकते हैं। चाहे दोपहिया वाहन चालक हों या फिर चौपहिया अथवा कॉमर्शियल वाहन…। खास बात यह कि नए ट्रैफिक नियमों में कई ऐसे प्रावधान होंगे, जो अब तक जुर्माने के दायरे में आते ही नहीं थे। यही नहीं एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाले टैक्सी वालों के लिए) 25,000 से एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बाइक सवारों को स्टंट पड़ेगा महंगा # बाइक सवारों को अब स्टंट करना महंगा पड़ेगा। दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर 10 जार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
ध्वनि, वायु प्रदूषण पर दस हजार : ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी वाहन स्वामी को भुगतनी पड़ेगी।
सुरूर में गाड़ी दौड़ाने पर 10 से 15 हजार का आर्थिक दंड : ड्रंकन ड्राइविंग यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाने की दशा में पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का लगने वाला जुर्माना 10,000 हो गया। इसके अलावा जेल का प्रावधान।
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 का जुर्माना
अपर परिवहन आयुक्त वीके सिंह के मुताबिक, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पहले महज सौ रुपये की औपचारिक राशि जमा कराई जाती थी। अब 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। गाड़ी चलाने वाले किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा। कंपाउंडिंग के दायरे में न आने के कारण परिवहन या फिर यातायात पुलिस के अधिकारी इस अभियोग में महज चालान कर सकेंगे। तीन साल की सजा और अन्य चीजों की पूरी शक्ति न्यायालय के अधीन होगी। प्रवर्तन के अधिकारी मात्र चालान ही कर सकेंगे।
इन नए अभियोगों में जुर्माने के ये प्रावधान
- सरिया या अन्य चीजें गाड़ी की बॉडी से बाहर निकली मिलीं। माल वाहन की तय ऊंचाई से ज्यादा निकला हुआ या फिर वस्तु दाएं-बाएं निकली मिली तो वाहन स्वामी को 20 हजार रुपये भरने होंगे।
- मौरंग, बालू, गिट्टी समेत भवन सामग्री के ओवरलोड होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना।
- अगर ट्रक चालक तौलवाने से मना करे तो 40 हजार रुपये की पेनाल्टी।
- साइलेंस जोन यानी अस्पताल आदि इलाकों में हार्न बजाया तो एक हजार का जुर्माना।
- ट्रक-टै्रक्टर, ट्राली, यात्री वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर पांच हजार का आर्थिक दंड।
- एंबुलेंस या इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दिया तो 10हजार की पेनाल्टी।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की राशि में जो बदलाव किया गया है, उसे एक सितंबर से लागू किया जा रहा है। अब नियम तोडऩा लोगों पर भारी पड़ेगा। वाहन स्वामियों से अपील है कि वे वाहनों का कागजात पूरे करने के अलावा नियमों का पालन करें। उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है।