वाहन चलाने वाले आज से रहें सावधान, बदल गए हैं ट्रैफिक नियम, यहां जानें सबकुछ

 मोटर व्हीकल एक्ट में नए बदलाव 1 सितंबर से देशभर मे लागू होने जा रहे है. आज रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा. इसमें जो पेनाल्टी है उसमें बदलाव हुए हैं और अधिकतर पेनाल्टी बढ़ा दी गई है. पेनाल्टी बढ़ाने का मकसद है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें. जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना 1000 रूपए कर दिया गया है. पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा. ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.

बाइक चलाने वालों के लिए नियम में बदलाव की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए कर दिया गया है. दूसरी बार हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 कर दिया गया है.. नाबालिग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बना है. उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.

इसको लेकर मीटिंग भी  हुई है. चालान मशीनों को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को जागरूक किया गया है. चालान मशीनों के सॉफ्टवेयर अपडेट किये गए है. किस रैंक के अफसर किस तरह का जुर्माना कर सकते है उसके लिए भी तैयारी की जा रही है. सारे चालान E कोर्ट भेजेंगे. वहा जुर्माना पे कर सकते हैं.

बदले हुए ट्रैफिक के नियम

1. बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 500 और 1500.
2. ट्रिपल राइडिंग पहले 100 अब 500.
3. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 अब 500.
4. बिना लाइसेंस पहले 500 अब 5000.
5. ओवर स्पीडिंग पहले 400 अब 1000 से 2000.
6. डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 अब 1000 से 5000 तक.
7. मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 अब 1000 से 5000 तक.
8. गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000 तक.
9. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार.
10. रेड लाइट जम्प जुर्माना पहले 100, अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000. दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार.
11. सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 अब 1000

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