ट्रैफिक रूल तोड़कर नहीं भरा चालान, तो इंश्योरेंस कराते वक्त देना पड़ेगा ज्यादा पैसा
किसी व्यक्ति द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद अगर चालान कटता है और वह व्यक्ति उस चालान के रकम को नहीं भरता है तो वो रकम बीमा प्रीमियम में जुड़ जाएगी, और जब अगली बार व्यक्ति बीमा कराने जाएगा तो उससे वह रकम वसूल की जाएगी। मतलब व्यक्ति को बीमा की रकम के साथ पुराने चालान वाले जुर्माने को भी भरना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली से लागू करेगी। अगर यह सफल रहा तो देश भर में लागू किया जाएगा।
नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद लोगों को ई-चालान भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चालान वाली रकम को बीमा की रकम में जोड़ने पर सड़क दुर्घटनाओं में और कमी आएगी। इस संबंध में नौ लोगों की समिति बनाई गई है, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इरडा, इंश्योरेंस इंफोर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति आठ हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। मोटर वाहन अधिनियम का खौफ लोगों में कुछ ऐसा है कि अब PUC (Polution Under Control) सर्टिफिकेट बनवाने की होड़ सी लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के लागू होने के शुरुआती तीन दिनों में ही दिल्ली के प्रदूषण जांच केंद्रो पर तीन गुना ज्यादा लोग पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती तीन दिनों में दिल्ली के 950 प्रदूषण जांच केंद्रों पर 1.25 लाख से अधिक वाहन पहुंचे। इस दौरान प्रदूषण जांच के तहत 84,000 से अधिक PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद अब एयर पॉल्यूशन वॉयलेशन पर 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बता दें कि अब तक PUC नॉर्म्स के उल्लंघन पर 1,000 रुपये और अगले अपराध के लिए 2,000 रुपये का चालान कटता था।