मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फाड़ा नक्‍शा, जिलानी ने यह दिया बयान

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्‍या भूमि विवाद मामले पर आज अंतिम दिन की सुनवाई चल रही है। सुनवाई की शुरुआत से ही तीखी दलीलें दी जा रही हैं। मौका दिए जाने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से दलील देनी शुरू की गईं तो अदालत का माहौल गर्म था। हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह की ओर से अदालत में किताब दी गई जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कड़ी आपत्‍त‍ि जताई। उन्होंने विकास सिंह की ओर से दिए गए नक्‍शे को भी फाड़ दिया। इस पर मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने सख्‍त ऐतराज जताया… 

Ayodhya land dispute caseLive Update-

– ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी (All India Babri Masjid Action Committee) के संयोजग जफरयाब जिलानी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अपील वापस लिए जाने की अफवाहों पर कहा कि मुझे सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अपील वापस लेने की कोई जानकारी नहीं है।

– समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवक्‍ता द्वारा सौंपे गए कागजात और नक्‍शे को अदालत में फाड़ दिया। – मुस्लिम पक्ष के वकील ने शीर्ष अदालत में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे।

– CJI रंजन गोगोई ने मामले में एक पक्ष हिंदू माया सभा के हस्तक्षेप के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला आज शाम पांच बजे तक खत्म हो जाएगा। अब बहुत हुआ…

– राम जन्मभूमि मामले में 40वें दिन की सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई आज शाम पांच बजे तक पूरी हो।

चार या पांच नवंबर को आ सकता है फैसला 

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2010 में अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के उक्‍त आदेश के खिलाफ 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई पूरी हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, इस मामले में चार या पांच नवंबर को फैसला आ सकता है।

यूपी में 30 नवंबर तक अधिकारियों की छुट्टियां रद, अयोध्‍या में धारा-144

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से जल्‍द फैसला आने की संभावना और आने वाले त्‍यौहारों पर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने अयोध्‍या में दस दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, उत्‍तर प्रदेश में फिल्‍ड में तैनात पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद कर दी गई हैं। यही नहीं अधिकारियों को अपने मुख्‍यालयों में बने रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

मुस्लिम पक्षकार को एक घंटे का समय 

मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ के मुताबिक, मुस्लिम पक्षकार को छोड़कर अन्‍य पक्षकारों को 45-45 मिनट का समय मिलेगा जबकि मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन को एक घंटे में प्रतिपक्ष की दलीलों का जवाब देना होगा। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 17 अक्टूबर का शेड्यूल तय करते हुए सभी पक्षकारों को नई डेडलाइन के भीतर दलीलें पूरी करने को कहा था। सुनवाई के लिए सभी जज अदालत पहुंच चुके हैं।

ऐतिहासिक भूल सुधारने का वक्‍त 

कल हिंदू पक्षकार के वकील के. परासरन ने अपनी दलील में मस्जिद बनाए जाने को ऐतिहासिक भूल करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मुगल शासक बाबर ने करीब 433 साल पहले अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि ‘ऐतिहासिक भूल’ थी। आज उसे सुधारने की जरूरत है। उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत एक सभ्य देश है जिसने कभी किसी दूसरे मुल्‍क पर हमला नहीं किया।

दूसरी मस्जिद में हो सकती है नमाज 

हिंदू पक्ष के वकील के.परासरन ने कल अपनी दलीलों में कहा था कि अयोध्या में इस स्‍थान के अलावा कुल 50 से लेकर 80 मस्जिदें हैं। मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए यह भगवान राम का जन्मस्थान है और इसको नहीं बदला जा सकता है। अयोध्या में मस्जिदों की संख्या बताने पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने सवाल किया कि वहां मंदिर कितने हैं यह भी बता दीजिए। इस पर परासरन ने कहा कि यह भी जनसंख्या के हिसाब से है।

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