SBI ग्राहकों के किए बड़ी खबर 28 फरवरी तक निपटा ले ये…काम वरना बंद हो जाएगा बैंक खाता

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अकाउंट तो ये खबर पढ़ना आपके लिए जरूरी है. SBI ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट किया कि वो अपना केवाईसी (Know Your Customer) 28 फरवरी 2020 तक जरूर पूरा करा लें. अगर ग्राहक ऐसा नहीं करवाता हैं, तो उसका बैंक खाते से लेनदेन रोक दिया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को जरूरी बना दिया है.

जानिए क्या होता है KYC?
KYC यानी (Know Your Customer) को साधारण हिंदी में परिभाषित करें, तो कहेंगे कि कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी. केवाईसी कराना सभी के लिए जरूरी है. एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच KYC रिश्ते को मजबूत करता है. बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है, इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना आसान नहीं है.

SBI ने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट करते हुए केवाईसी पूरी करने के लिए कहा हैं. SMS में कहा गया हैं कि RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते में KYC दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है. SBI ने कहा है कि कृपया नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी SBI शाखा में जाकर संपर्क करें. केवाईसी पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है.

SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, केवाईसी के लिए ग्राहक को अपना पहचान पत्र देना होगा. पहचान पत्र में पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार पत्र/कार्ड, नरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र, ऐसे जन प्राधिकरण संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जो अपने द्वारा जारी पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखती हैं.

इसके अलावा पते का प्रमाण पत्र भी देना होगा. जिसमें टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो),  बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो), राशन कार्ड, विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), पंजीकृत लीव & लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां, विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहाँ रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो. छात्रों के मामले मे, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र दें.

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