31 मार्च 2020 है PAN Card-Aadhaar Card Linking की आखिरी तारीख….
आप 31 मार्च, 2020 की समयसीमा तक अगर अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं कराते हैं तो उसके बाद निष्क्रिय पैन नंबर के इस्तेमाल पर आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। Income Tax विभाग पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ऐसे पैनकार्ड होल्डर्स को पैन से जुड़ी जानकारी नहीं भरने के कारण आयकर अधिनियम के प्रवाधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।
इस संदर्भ में लिंग्विडोर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के चीफ कंसल्टेंट पुष्कर आनन्द बताते हैं, ”आम तौर पर अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो कानूनन आप उस पैन कार्ड नंबर को कहीं भी कोट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272 B के तहत आप पर जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है। हालांकि, टैक्स से जुड़े मामलों में ही पेनाल्टी का प्रावधान है।”
हालांकि, अगर आप PAN को Aadhaar से लिंक करते हैं तो PAN सक्रिय हो जाता है और लिंकिंग की तारीख से आपको किसी तरह का जुर्माना देने की जरूरत नहीं होगी। Aadhaar से लिंक नहीं कराने पर जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि आधार लिंक करने के साथ ही पुराना पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा।
PAN Card-Aadhaar Card Linking की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 है। इससे पहले सरकार कई मौकों पर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है। इससे पहले पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी।