आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका टली

दिल्ली हिंसा (Delhi violence) के आरोपी और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ताहिर की अर्जी पर सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दिया है. साथ ही कोर्ट ने दिल्‍ली हिंसा मामले की जांच के लिए गठित SIT से ताहिर की अर्जी पर जवाब भी मांगा है.


इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में ताहिर हुसैन खिलाफ नारेबाजी हुई. साथ ही ताहिर हुसैन के वकील ने पुलिस पर मनमाने तरीके से मामले की जांच करने का आरोप लगाया है. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनके मुवक्किल का बयान दर्ज नहीं कर रही है. दरअसल, AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि इससे पहले ताहिर हुसैन ने आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया था. न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि वीडियो को गलत रूप में पेश किया गया है, जबकि अंकित शर्मा हत्याकांड में उनका कोई हाथ नहीं है.

ताहिर हुसैन ने कही यह बात

 न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत में ताहिर हुसैन ने कहा था, ‘सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है, उसमें मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए डंडा उठाया था, जो मेरे घर की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे.’ उन्होंने यह भी कहा था कि उन्‍हें सबसे बड़ा डर था कि कोई उनके परिवार को कुछ न कर दे. उनका कहना था कि वीडियो में कुछ लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, उन्हें मैंने ही भगाया. उनको भगाने के लिए मैंने डंडा उठाया था.’ वहीं, दिल्ली पुलिस के एसीपी अजीत कुमार सिंगला ने मंगलवार को कहा कि घटना की जांच के दौरान आरोपी आप पार्षद ताहिर की भी बात सुनी जाएगी.

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