निर्भया गैंगरेप : नहीं चला दोषी पवन तिकड़म, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कल होनी है फांसी

 निर्भया गैंगरेप और हत्या (Nirbhaya Gangrape and murder case) के मामले में दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है.

दोषी पवन ने नाबालिग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कल होने वाली फांसी के लिए एक और रास्ता साफ हो चुका है. वहीं इससे पहले निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपराध के समय उसके नाबालिग होने की दलील ठुकराने के आदेश को चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन पर इन चैंबर सुनवाई करने को तैयार हो गया. सुप्रीम कोर्ट में पवन की याचिका पर गुरुवार को सुबह 10.25 मिनट पर सुनवाई हुई. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के छह जज इन चैंबर सुनवाई करते हुए पवन की याचिका को खारिज कर दिया.

हर पैंतरा अपना रहे हैं दोषी
निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी फांसी के एक दिन पहले तक हर पैंतरा अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं. दोषी फांसी की सजा रुकवाने के लिए फिर से अदालत पहुंच गये हैं. वह हर बार यह कह रहे हैं कि उन्हें फांसी देने से कुछ नहीं बदलने वाला. हिन्दी अखबार नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निर्भया के चार दोषियों में से एक विनय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के अधिकारी से कहा कि अगर उन्हें फांसी देने से रेप रुक जाएं तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाए. बता दें

20 मार्च को फांसी
रिपोर्ट के अनुसार विनय ने कहा- ‘अगर हमें फांसी देने से देश में रेप रुक जाएंगे, तो बेशक हमें फांसी पर लटका दो, लेकिन यह बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं.’ रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने यह भी बताया कि मुकेश को छोड़कर और किसी भी दोषी का चेहरा देख कर नहीं लग रहा है कि उन्हें 20 मार्च को फांसी होनी है.

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