आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार से किस तरह से कराया जा सकता है लिंक
सरकार ने हाल ही में पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया है। जिन लोगों ने अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है, वे इस तारीख तक यह काम कर सकते हैं। जो पैन कार्ड इस तय समयसीमा तक आाधर से लिंक नहीं होंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसे निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार से किस तरह लिंक कराया जा सकता है।
पैन नंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए आसानी से 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर से लिंक कराया जा सकता है। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी पैन नंबर को आधार से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए आपको UIDPAN <12digit Aadhaar> <10digitPAN> फॉर्मेट में मैसेज लिखकर 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस करना होगा। ऑफलाइन माध्यम से भी पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए NSDL और UTITSL के पैन सर्विस सेंटर्स पर संपर्क करना होगा।
इस तरह चेक करें स्टेटस
स्टेप 1. सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. अब स्क्रीन के बाएं तरफ स्थित ‘Quick Links’ टैब पर क्लिक कर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर जाएं।
स्टेप 3. लिंक आधार पेज के खुलने पर पेज के ऊपर पैन-आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट कर चुके लोगों के लिए स्टेटस जानने का विकल्प होगा। उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब अगले पेज पर आपको अपनी जानकारी डालनी होगी और उसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5. अब आपको अगले पेज में बता दिया जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।