9 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म के आरोपी ओझा को उम्रकैद की हुई सजा
हाल ही में आए अपराध के मामले ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. जी दरअसल हाल ही में हैदराबाद की एक अदालत ने बीते बुधवार को 38 वर्षीय ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. ओझा पर 9 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप है. ऐसे में अब उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई . वहीं बताया जा रहा है ओझा के उक्त लड़के की मां के साथ अवैध संबंध थे और इसी बीच यह सब हुआ है.
वहीं अदालत ने लड़के की मां को बच्चे की हत्या के प्रयास के लिए 10 साल की सजा सुना दी है. इस मामले में मिली जानकारी के तहत लड़के की मां ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी. इस बात की वजह यह बताई जा रही है कि लड़के ने ओझा के साथ उसके संबंध पर अपनी आपत्ति जताई थी. इसी के कारण माँ गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की. वहीं प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने व्यक्ति को पोक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दोषी पाया. इसी के साथ ही अदालत ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत भी दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना दी है.
इसके अलावा इस मामले के बारे में बात करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक के. प्रताप रेड्डी ने बताया कि, ‘अदालत ने व्यक्ति को अलग अलग अवधि के लिए सजा सुनाने से पहले उसे भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत दोषी पाया. लोक अभियोजक ने बताया कि व्यक्ति को सुनायी गई सजा कुल 13 वर्ष की है. अदालत ने दोनों दोषियों पर इसके साथ ही अलग अलग राशि के जुर्माने भी लगाए.’