PPF से कर सकते हैं आंशिक निकासी, जानें- क्या है नियम और वक्त से पहले खाता बंद करवाने का तरीका

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) बचत योजना से निवेशक लॉन्ग टर्म निवेश पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी है, लेकिन निवेशकों को आंशिक निकासी करने की अनुमति है। एक निवेशक कुछ स्थितियों में समय से पहले इसके बंद होने का अनुरोध भी कर सकता है। पीपीएफ योजनाओं पर ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा हर तिमाही में किया जाता है। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में पीपीएफ पर ब्याज दर 1 अप्रैल से 31 जून तक 7.1% तय की गई थी।

आंशिक निकासी और क्लोजर

अमूमन खाता खोलने की तारीख से 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद निकासी कर सकते हैं। हालांकि, खाता खोलने की तारीख से 6वें वर्ष के अंत में आंशिक निकासी की जा सकती है। एक निवेशक मेडिकल इमरजेंसी या शैक्षिक जरूरतों के लिए पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद कर सकता है।

समय से पहले बंद

PPF खाता को आप मैच्योरिटी तारीख से पहले बंद कर सकते हैं। पीपीएफ खाते को उस वर्ष के अंत से पांच साल बाद मैच्योरिटी तिथि या समय से पहले बंद करने की अनुमति है। हालांकि, समय से पहले बंद करने की अनुमति तभी मिलेगी जब मेडिकल स्थिति को साबित करने वाले उचित दस्तावेज दिखाने के बाद निवेशक को बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की जरुरत होगी।

दूसरे हालातों में यदि निवेशक या खाताधारक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, तो समय से पहले बंद करने की अनुमति है। पीपीएफ exempt-exempt-exempt (EEE) कर लाभ श्रेणी के अंतर्गत आता है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), मासिक आय योजना (डाकघर MIS), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए पोस्ट ऑफिस ब्रांच तक की सुविधा दे दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 1.31 लाख डाकघरों के ब्रांच को ऐसी योजनाओं की सुविधा देने में मदद मिलेगी।

 

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