TDS बचाना है तो जल्दी केंद्रीय कर्मचारी करें सूचित, चूके तो होगा बड़ा नुकसान
नई दिल्ली, अगर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो उनके लिए Income Tax बचाने का समय आ गया है। इसके लिए उन्हें अपने विभाग को दो बातों के बारे इन्फॉर्म करना है। पहला तो वह Assesment Year 2022-23 के लिए किस Tax Regime में जाना चाहते हैं और सालभर में कितनी रकम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट (Income Tax Saving Instrument) में निवेश कर रहे हैं। इससे सरकारी कर्मचारी का टैक्स यानि TDS नहीं कटेगा। जो कर्मचारी इससे चूक जाएंगे उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है।
क्या कहती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 115BAC
सरकारी सर्कुलर में बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 115BAC (Section 115BAC, Income Tax Act, 1961) के तहत Tax Payer को हर साल अपने निवेश की जानकारी देनी है। उन्हें IT Module में Old/New Slab, कौन सा स्लैब अपना रहे हैं, इस बारे में बताना होगा। कर्मचारी को यह इनकम टैक्स डिक्लरेशन FY 2022-23 के लिए देना है। यह डिक्लरेशन 1 अप्रैल 2021 के बाद के लिए है। इससे एडवांस में इनकम टैक्स (TDS) नहीं कटेगा।
Income Tax Saving डॉक्युमेंट भी जमा करें
सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि सभी अफसरों और स्टाफ को Income Tax Saving डॉक्युमेंट भी जमा करने हैं। इसमें नाम, खाता संख्या और दूसरी जरूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट देने से TDS नहीं कटेगा।
Income Tax Saving डॉक्युमेंट
Rent Receipts
LIC Premium Receipts
PPF Receipts
Provisional Payment
Certificate for Home Loan
Tuition Fee Receipts
टैक्स काटना शुरू कर देगा विभाग
सर्कुलर में कहा गया है कि अगर Income Tax Saving डॉक्युमेंट नहीं दिए जाते हैं तो फिर विभाग कर्मचारी का टैक्स काटना शुरू कर देंगे। यह बारी-बारी से कटेगा।
10 हजार से ऊपर टैक्स बकाए पर ब्याज
Tax Expert और CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक अगर आप पर 10 हजार रुपये से ज्यादा इनकम टैक्स बकाया है तो आपको इसे अदा करने के साथ ब्याज भरना पड़ सकता है। इसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया है। ब्याज इनकम टैक्स एक्ट के Section 234A और B के तहत भरना होता है। इसलिए समय से टैक्स भरना Taxpayer के लिए फायदेमंद है।