किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी के लिए PF काफी महत्वपूर्ण जमा पूंजी होता है

कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) या कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट में जमा हुए पैसे को आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी के लिए PF काफी महत्वपूर्ण जमा पूंजी होता है जो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर या फिर जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। आप इस पैसे को EPFO के ऑफिस या फिर ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पैसा निकासी के लिए आपका आधार नंबर आपके UAN नंबर से लिंक होना जरूरी है।

प्रोविडेंट फंड देखने के लिए आपके पास UAN नंबर होना जरूरी है। UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) किसी भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (EPF or PF) के जमा और निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाला अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट का इस्तेमाल कर्मचारी अपने इनकम टैक्स बेनिफिट्स के लिए करते हैं। कर्मचारी को मिलने वाले मासिक वेतन में से कुछ राशि प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा किया जाता है। UAN को सबसे पहले आपको EPFO के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट होने के 6 घंटे बाद ही आप अपने PF अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं या फिर अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

ऑनलाइन PF निकासी के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  • सबसे पहले आपको EPFO के आधिकारिक वेबसाइट पर अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें।
  • इसके बाद आपको वेरिफाई KYC डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा।
  • ऊपर के मैन्यु बार में जाकर आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप क्लेम सेलेक्ट करें। क्लेम सेकेल्ट करने के लिए तीन तरह के फॉर्म (फॉर्म 31, 19 और 10सी) में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर मेबर डिटेल दिखाई देगा। यहां जाकर अपने बैंक अकाउंट के आखिरी के 4 डिजिट को दर्ज करके वेरिफाई करना होगा।
  • इसके बाद आपको Yes पर क्लिक करके सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर क्लिक करके आगे जाना होता है।
  • जैसे ही आप ऑनलाइन निकासी को क्लेम करेंगे आपको तीन तरह के विकल्प दिखाई देंगे।
  1. सबसे पहला विकल्प फॉर्म 19 का दिखाई देगा, जिसके तहत आप केवल PF की निकासी कर सकते हैं। इस फॉर्म के तहत आप कुल PF वैल्यू की राशि की निकासी कर सकते हैं। इस फॉर्म को फाइनल सेटलमेंट फॉर्म भी कहा जाता है।
  2. दूसरा विकल्प फॉर्म 10सी का दिखाई देगा, इस विकल्प में आप केवल पेंशन की निकासी कर सकते हैं।
  3. तीसरा विकल्प फॉर्म 31 दिखाई देगा, इस विकल्प में आप पार्शियल निकासी या आंशिक निकासी कर सकते हैं।
  • इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर आपको प्रोसिड ऑनलाइन क्लेम को सबमिट करना होगा।
  • इसके बाद EPFO आपके KYC (नो योर कस्टमर) डिटेल्स को वेरिफाई करके आपके PF क्लेम को प्रोसेस करेगा। इस प्रक्रिया में 10 दिन का समय लग सकता है। अप्रूवल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में PF की राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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