Yes Bank के खाते से नहीं निकाल सकेंगे 50 हजार से ज्यादा, जानिए क्या हैं शर्तें
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से निजी क्षेत्र के Yes Bank की कई सेवाओं में रोक लगने के बाद से इस बैंक के ग्राहकों की समस्याएं बढ़ गई हैं। केन्द्रीय बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये निकासी की सीमा तय की है। 5 मार्च की शाम को आए इस खबर के बाद से बैंक के ग्राहकों के मन में निकासी और खाते को लेकर चिंता सता रही है। ग्राहकों को यह लग रहा है कि वे अपने खाते से 50 हजार से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें 50 हजार की लिमिट से ज्यादा निकालने की अनुमति होगी। जानिए कौन सी हैं वो शर्तें…
इन परिस्तिथियों में निकाल सकते हैं 50,000 से ज्यादा
- जमाकर्ता या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के संबंध में
- जमाकर्ता या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा के लिए भारत में या भारत से बाहर लागत को चुकाने के संबंध में
- जमाकर्ता या उसके बच्चों या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोह के संबंध में बाध्यकर खर्चों के लिए
- किसी अन्य अपरिहार्य इमरजेंसी के संबंध में
फिलहाल ये प्रतिबंध 30 दिनों के लिए लगाया गया है जो 5 मार्च से शुरू हुआ है और 3 अप्रैल तक चलेगा।
कुछ लोग इस दुविधा में हैं कि अगर 5 मार्च को आरबीआइ की तरफ से जारी आदेश से पहले ही अधिक राशि का ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी कर दिया गया होगा तो उसका क्या होगा। क्या उन्हें पूरी राशि का भुगतान होगा? बता दें कि जो भी ड्राफ्ट या पे आर्डर आरबीआइ के आदेश से पहले जारी किए जा चुके हैं, उनकी पूरी राशि का भुगतान होगा।
मालूम हो कि बैंक की ओर से बांटे गए अधिकांश कर्ज डूब गए हैं, बैंक इस समस्या से जूझ रहा है। बैंक को नई पूंजी जुटाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। इसी वजह से बैंक ने दिसंबर, 2019 की तिमाही नतीजे भी घोषित नहीं किए हैं। एनपीए की वजह से बैंक की सुरक्षित पूंजी कम हो गई है।
वित्त मंत्री ने यस बैंक मामले में सभी जमाकर्ताओं को उनका पैसा सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि वे लगातार आरबीआई के संपर्क में हैं। वहीं, एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि यस बैंक के जमाकर्ताओं को घबराने होने की जरूरत नहीं है और आरबीआई बहुत जल्द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर आएगी।