काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को बड़ी राहत, 10 मार्च तक टली सुनवाई
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला की अदालत से एक बार फिर राहत मिल गई है। बुधवार, 24 फरवरी को सेशन न्यायालय जोधपुर में इस केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। इसके साथ ही जोधपुर के जिला और न्यायालय के सामने उपस्थिति दर्ज कराने से सलमान खान को छूट मिल गई है। बुधवार को काला हिरण शिकार और अवैध हथियार दोनों ही मामलों में सुनवाई होनी थी, जो कि अब टल गई है। इस मामले की सुनवाई अब 10 मार्च को होगी।
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने जिला न्यायालय में आवेदन कर काला हिरण शिकार और अवैध हथियार दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए समय मांगा था। हस्तीमल के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें 10 मार्च तक का समय दिया है। सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
वहीं, बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में हाल ही में एक्टर सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। आर्म्स एक्ट में गलत शपथ पत्र पेश करने की सरकार की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, सलमान खान पर हथियार रखने और उसके लाइसेंस को लेकर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप था। इस मामले की कार्रवाई के दौरान सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हाल ही में निचली अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज किया था वहीं अब इसकी अपील भी खारिज हो चुकी है।
17 बार पेश नहीं हुए सलमान
सलमान खान अकेले कोरोना काल में करीब 6 बार हाजिरी माफी ले चुके हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती देने के बाद सलमान केवल एक बार कोर्ट में पेश हुए हैं। ढाई साल की इस अवधि में वे 17 बार किसी न किसी कारण से पेश नहीं हो सके हैं।
क्या है मामला
साल 1998 में सलमान खान फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर पहुंचे थे। जहां उनपर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। 5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी जबकि दूसरे आरोपी सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान को उस समय जोधपुर जेल भेज दिया गया। तीन दिन बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई और वे रिहा हो गएं।