पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड को लेकर जारी की गाइड लाइन

कोरोना संक्रमित भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव और अपने मताधिकार का भी करेंगे प्रयोग।बिना मास्क लगाए पर्चा नहीं भर पाएंगे प्रत्याशी।

बिना मास्क रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकेंगे प्रत्याशी।

प्रवेश से पहले साबुन और सेनेटाइजर से हाथ धुलेंगे।

चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल।

प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।

सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य।

स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी कोविड नियमों का करवाएंगे पालन।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र।

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