EPF खाताधारक इस दिन तक जोड़ लें नॉमिनी, e-nomination के लिए जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली, सब्सक्राइबर की अचानक मृत्यु की स्थिति में केवल मनोनीत सदस्य ही EPF Saving को निकाल सकते हैं। सब्सक्राइबर एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं और ऐसे सभी नामांकित व्यक्तियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकते हैं। ईपीएफ खाताधारक नॉमिनी को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और इसका लाभ लेने के लिए ग्राहकों के पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए और आधार डिटेल ग्राहकों के ईपीएफ खाते से जुड़ा होना चाहिए।

स्टेप 1: ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और ‘सर्विसेज’ पर जाएं

स्टेप 2: अब, कर्मचारियों पर जाकर ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें

स्टेप 4: ‘मैनेज टैब’ के तहत, ई-नॉमिनेशन चुनें

स्टेप 5: पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें

स्टेप 6: ‘पारिवारिक डिटेल जोड़ें’ पर क्लिक करें (एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं)

स्टेप 7: शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन डिटेल’ पर क्लिक करें। ‘ईपीएफ नामांकन सहेजें’ पर क्लिक करें

स्टेप 8: ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करें। इसके साथ ही ई-नॉमिनेशन किया जाता है। नियोक्ता को कोई भौतिक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है।

इस साल मई में EPFO ​​ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत देय अधिकतम बीमित राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। ईडीएलआई कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (ईपीएफ और एमपी अधिनियम), 1952 के तहत तैयार की गई योजनाओं में से एक है। इसके तहत, रजिस्टर्ड नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अवधि के दौरान एकमुश्त भुगतान मिलता है।

Related Articles

Back to top button