राजधानी में बार को खोले जाने की टाइम‍िंग को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब रात तीन बजे तक मिलेगी शराब

Exice Policy Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसमें बार (Bar) संचालकों को तड़के तीन बजे तक शराब (Wine) परोसने की अनुमति दी जाएगी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, सरकार ने आबकारी विभाग (Excise department) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है.

एजेंसियों के तालमेल से होगा काम

उन्होंने कहा, ‘रेस्तरां में बार को अब तक देर रात एक बजे तक संचालित करने की अनुमति है. यदि समय रात के तीन बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा.’ 

नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में सिफारिश की गई है कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है. एनसीआर शहरों, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार को तड़के तीन बजे तक खोलने की अनुमति है. हालांकि, उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) और गाजियाबाद (Gaziabad) में बार एक बजे तक खुले रहते हैं.

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया स्वागत

राष्ट्रीय राजधानी में करीब 550 स्वतंत्र रेस्तरां हैं जो आबकारी विभाग से एल-17 (L-17) लाइसेंस पर भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब परोसते हैं. लगभग 150 की संख्या वाले होटलों और मोटल के रेस्तरां में पहले से ही चौबीसों घंटे शराब परोसने की अनुमति है. ऐसे रेस्तरां को आबकारी विभाग द्वारा एल-16 (L-16) लाइसेंस दिया जाता है.

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRIA) के अध्यक्ष कबीर सूरी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, ‘हमने दिल्ली सरकार से इस मांग के साथ संपर्क किया था कि बार खोलने का समय तीन बजे तक बढ़ाया जाए क्योंकि नीति में इसकी सिफारिश की गई है.’

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