इस दिन तक इनकम टैक्स रिटर्न करें दाखिल, नहीं तो लग सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लोग अपना वर्ष 2021-22 का आईटीआर भर रहे हैं. वहीं इस साल इंडिविजुअल लोगों को 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. आखिरी तारीख आने में कुछ ही दिन बाकी है. वहीं अगर इसके बाद आईटीआर दाखिल किया तो जुर्माना भी लग सकता है. साथ ही इस बार कुछ लोगों को आईटीआर भरने में 2.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी.

2.5 लाख से शुरू होता है टैक्स ब्रैकेट

सामान्य तौर पर 60 साल से कम उम्र के लोगों की सालाना इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं. ऐसे लोगों का 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ही टैक्स लगने लगता है. सामान्य तौर पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना पर 5 फीसदी टैक्स कटता है.

50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट

वहीं सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, ऐसे लोगों को भी टैक्स देना होता है. हालांकि 60 से 80 साल के लोगों के लिए 3 लाख रुपये की सालाना इनकम होने पर टैक्स ब्रैकेट शुरू होता है. इन लोगों को 3 लाख रुपये सालाना इनकम होने के बाद टैक्स देना होगा. ऐसे में इन लोगों को 50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलती है.

इन लोगों को 2.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट

वहीं कुछ लोगों को Very Senior Citizen की कैटेगरी में भी रखा गया है. इस कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो. वहीं इन लोगों को टैक्स दाखिल करने में एक्स्ट्रा छूट भी दी गई है. ऐसे Very Senior Citizen कैटेगरी वाले लोग पांच लाख से ज्यादा की सालाना इनकम होने पर ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. जिसके कारण सामान्य करदाताओं की तुलना में इनको अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये की छूट पहले से ही मिल जाती है.

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