इस तारीख तक दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो भरना पड़ सकता हैं जुर्माना
Income Tax Return दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस साल 31 जुलाई 2022 तक व्यक्तिगत आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करना है. अगर इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर किसी शख्स की आय टैक्सेबल ना भी हो तो ऐसा शख्स भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है. ऐसे व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे भी मिलते हैं. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कदम भी उठाए हैं.
कई कदम उठाए
आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस पोर्टल पर ”अनियमित आवाजाही” से निपटने के लिए ”सक्रिय रूप से कदम” उठा रही है. आयकर विभाग ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है.
आ रही दिक्कतें
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा, ”यह पाया गया है कि करदाताओं को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जैसा कि इंफोसिस ने बताया है कि उन्होंने पोर्टल पर कुछ अनियमित आवाजाही देखी है, जिससे निपटने के सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं.”
करना पड़ रहा गड़बड़ियों का सामना
बता दें कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल ”डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इनकमटैक्स डॉट जीओवी डॉट इन” को सात जून 2021 को शुरू किया गया था. इसकी शुरुआत से ही करदाताओं और पेशेवरों को गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा. इंफोसिस को पोर्टल विकसित करने का ठेका 2019 में दिया गया था. सरकार ने नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल बनाने के लिए इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.