MP में नगर परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को मिली मंजूरी
भोपाल, राजनितिक गलियारे से प्रदेश के युवाओ के लिए खुश खबरि सामने आ रही है, आपको बता दे की लम्बे समय से अटके नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को राज्यपाल मांगू भाई पटेल की मंजूरी मिल गई है। इसके चलते निकाय चुनाव में आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने वाले संशोधित अध्यादेश को पहले सीएम शिवराज के पास पहुंचाया गया था। इसके बाद संशोधित अध्यादेश को राजयपाल के पास भेजा गया, जहां से अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है।
प्रदेश के राजयपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब 21 साल के युवाओं का अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ़ हो गया है। अध्यादेश के पास होने के बाद ही कई युवा नेताओं के चेहरे खिल गए और उम्मीद की किरण जाग गई। जिसके बाद आगामी चुनावो के परिणाम के चलते नगर परिषद् और पालिका में युवाओं की अहम, भूमिका दिखाई देगी और क्षेत्र के विकास में नई रफ़्तार देखने को मिलेगी।
आपको बता दें की मंजूरी मिलने के बाद ही पार्षद और नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो गई है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ही अब 21 वर्ष के युवा भी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष बन पाएंगे। इसके लिए सरकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी।