मथुरा में जन्मस्थान तथा शाही मस्जिद को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई

मथुरा में जन्मस्थान तथा शाही मस्जिद को लेकर बढ़ रहे विवाद

श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने संबंधी अर्जी का त्वरित निस्तारण करने के अनुरोध वाली याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई सोमवार को दो अगस्त तक के लिए टाल दी थी।

मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान तथा शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की मांग की गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि तथा शाही मस्जिद ईदगाह के मामले में आज सुनवाई होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मनीष यादव तथा सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। इनकी याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी।इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में दोपहर तक इस मामले की सुनवाई होगी। इस याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मथुरा की अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत देने की भी मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था। मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां पर बनी जेल में द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा था। यह जनहित याचिका बीते वर्ष ही दाखिल की गई थी। इस याचिका में शाही मस्जिद ईदगाह का पुरातत्व विभाग से सर्वे की कराने की मांग की गई है, जिससे कि वहां की वास्तविकता का सभी को पता चले।इससे पहले भी हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने संबंधी अर्जी का त्वरित निस्तारण करने के अनुरोध वाली याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई सोमवार को दो अगस्त तक के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर याचिका पर सुनवाई दो अगस्त तक के लिए टाल दी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील चाहते हैं कि आज सुनवाई टाल दी जाए। इस मामले को उचित पीठ के समक्ष दो अगस्त, 2022 को रखा जाए। मथुरा की अदालत में दायर अर्जी में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है। इस अर्जी में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पूर्व में एक मंदिर था। इसके साथ ही हाई कोर्ट में ही शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करने के मथुरा जिला जज के आदेश को शाही ईदगाह कमेटी ने चुनौती दी है। शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मथुरा जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। शाही ईदगाह कमेटी की याचिका में कहा गया है कि जिला जज को याचिका सुनवाई के लिए स्वीकारने का अधिकार नहीं है। यह मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 एक्ट के अधीन है। मामले में पहले ही एक समझौते के तहत जमीन को शाही ईदगाह कमेटी को सौंपा जा चुका है। 

Related Articles

Back to top button