इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधी सजा भुगत चुके दहेज हत्या आरोपित को जमानत देदी है जानिए पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधी सजा भुगत चुके दहेज हत्या आरोपित व्यक्ति की अपील की निकट भविष्य में सुनवाई की संभावना नहीं होने के कारण जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अपर सत्र अदालत बलिया ने अपीलार्थी को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है।
हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली और एक माह में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने शिव बहादुर वर्मा की अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने बहस की।अपील में यह भी कहा गया उसने आधी सजा भुगत ली है। अपील की शीघ्र सुनवाई की उम्मीद नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने इस पर रहम दिखाते हुए अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
सितंबर 2017 से जेल में बंद है आरोपित पति
इनका कहना है कि याची मारी गई महिला का पति है। बलिया के सहतवार थाने में पत्नी के फांसी लगा लेने की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हत्या करने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बलिया की कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया। आरोपित शख्स सितंबर 2017 से जेल में बंद हैं।अपील में यह भी कहा गया उसने आधी सजा भुगत ली है। अपील की शीघ्र सुनवाई की उम्मीद नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने इस पर रहम दिखाते हुए अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।