कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पेंशनर्स के लिए राहत देने वाली खबर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पेंशनर्स के लिए राहत देने वाली खबर है. ईपीएफओ की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि EPS’95 पेंशनभोक्ता किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख से एक साल के लिए वैध होगा. इससे पहले तक पेंशनर्स को एक निश्चित समय अवधि तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता था. ऐसा नहीं करने पर कई बार पेंशन रुकने की समस्या आई है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने की सुविधा
अब पेंशनर्स की सुविधा का ध्यान रखते हुए EPFO ने पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने की सुविधा शुरू की है. अब पेंशनर्स को बैंक या पेंशन एजेंसी में नहीं जाना होगा. इसे आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जमा करने पर पूरी तरह वैध माना जाएगा.
कैसे जमा होगा DLC?
पेंशनर्स जीवन प्रमाणपत्र को डिजिटली ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस और जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन वितरण बैंक शाखा और नजदीकी डाकघर में भी जमा कर सकते हैं. इसके अलावा उमंग एप के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर पर भी इसे जमा किया जा सकता है. ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सब्मिट करने के लिए पेंशनर के पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
डोरस्टेप सर्विस सुविधा भी उपलब्ध
यदि कोई पेंशनर इसके लिए जाने में असमर्थ है तो डोरस्टेप सर्विस भी उपलब्ध है. डोरस्टेप सर्विस पोस्ट ऑफिस या बैंकों में मिल जाएगी. इसमें डाकिया या बैंक कर्मचारी पेंशनर के यहां जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराता है. इसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना होगा.