जातिगत गणना के मामले में हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को किया खारिज
बिहार में जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। नीतीश सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन (आईए) दायर की गई थी। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया। बता दें कि बीते 4 मई को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बिहार में जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी।
पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को नीतीश सरकार की ओर से दायर इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन (आईए) पर सुनवाई हुई। इस आईए के जरिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से जातिगत गणना पर रोक के मामले की सुनवाई जल्द करवाने की अपील की थी। अदालत ने इसकी तारीख 3 जुलाई तय की हुई है। सरकार का कहना है कि जातीय गणना की अहमियत के चलते इसपर जल्द सुनवाई की जाए।
हालांकि हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अदालत का मानना है कि इस केस की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई अब पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। तब तक जातीय गणना पर रोक जारी रहेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना हाईकोर्ट में पिछले दिनों जातिगत गणना के खिलाफ दायर पांच याचिकाओं पर सुनवाई की गई। 4 मई को अदालत ने अंतरिम आदेश जैारी कर जातिगत गणना पर रोक लगा दी। साथ ही अब तक इकट्ठा किए गए डेटा को भी संरक्षित रखने का आदेश दिया गया।